आजम खान के लिए SC से राहत भरी खबर, HC के इस आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली/लखनऊ। सपा नेता आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर है। कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट विवि बनवाने के लिए अधिगृहीत जमीन सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। हाईकोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़ कर बाकी 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी की यह जमीन उप्र के रामपुर में है। आजम और उनके परिवार के सदस्य इसके ट्रस्टी हैं।
क्या था हाईकोर्ट का आदेश
सितंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहीत 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया था।
बता दें कि विवि निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी लेकिन अदालत ने केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रखने के लिए कहा था। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
हाईकोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया।
ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक रोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। किसानों से जबरन बैनामा करा लिया गया, जिसमें 26 किसानों ने पूर्व मंत्री एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
कोर्ट ने कहा विवि का निर्माण पांच साल में होना था, जिसकी वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी गई। कानूनी उपबंधों व शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर जमीन राज्य में निहित करने के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते।