बेटे व पत्नी सहित आजम खां का शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त, नोटिस जारी

Azam Khan tanzim fatima

रामपुर (उप्र)। उप्र के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक आजम खां, उनकी पत्नी व निवर्तमान विधायक डा. तजीन फात्मा और विधायक बेटे अब्दुल्ला के शस्त्र लाइसेंस अब निरस्त होंगे। इसके लिए पुलिस ने संस्तुति कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किए हैं।

दरअसल, आजम खां पर 87 मुकदमे दर्ज हैं। उनकी पत्नी पर 34 और बेटे पर 43 मुकदमे हैं। आजम खां दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि पत्नी और बेटे जमानत पर बाहर आ चुके हैं।

रामपुर की गंज कोतवाली पुलिस आजम खां के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की पहले ही संस्तुति कर चुकी है। अब पुलिस ने उनकी पत्नी और बेटे पर दर्ज मुकदमों का भी हवाला देते हुए शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति रिपोर्ट तैयार की है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल्ला के पास बंदूक के दो लाइसेंस है। पुलिस की संस्तुति के आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुलिस की संस्तुति पर शस्त्र निरस्तीकरण का वाद दर्ज कर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए हैं।

पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया कि आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक मामले दर्ज होने की वजह से ही उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। डीएम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। जवाब अगर संतोषजनक नहीं होगा तो लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं।

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